सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केरल कांग्रेस के खिलाफ अवमानना याचिका दायर
केरल कांग्रेस के एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अवमानना याचिका दायर की। पार्टी ने पोस्ट से दूरी बनाते हुए माफी माँगी।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अवमानना याचिका दायर
केरल कांग्रेस की आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित एक पोस्ट को लेकर दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अवमानना याचिका दायर की। इस याचिका में सीजेआई सूर्यकांत को लक्षित करते हुए लिखित टिप्पणी को अवमाननात्मक माना गया।
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विकसित हुई टिप्पणी में सीजेआई को "इस्तिफा दें" और "हम आपका विकल्प ढूँढ लेंगे" जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। यह संदेश कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक एक्स‑हैंडल पर प्रकाशित हुआ, जबकि पार्टी के उच्च नेतृत्व ने इस सामग्री को मंजूरी नहीं दी थी।
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वकील विनीत जिंदल और एसआर श्रीजेश ने सीजेआई को संबोधित एक पत्र के साथ याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने पोस्ट को हटाने और सार्वजनिक माफी माँगने की मांग की। अदालत ने इस अनुरोध को याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया।
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केरल कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि यह पोस्ट पार्टी की जानकारी या अनुमोदन के बिना प्रकाशित हुई थी। उन्होंने तुरंत माफी माँगी और पोस्ट के लिए जिम्मेदार विजय थॉटाथिल को उनके पद से हटा दिया। इस कदम के बाद पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस टिप्पणी को अपना रुख नहीं माना।
पृष्ठभूमि और राजनीतिक माहौल
यह विवाद नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडी गठबंधन के मार्च के दौरान उभरा, जहाँ विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की थी। सीजेआई ने कानूनी बाध्यताओं के कारण उन नेताओं से मिलना अस्वीकार कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुईं।
पार्टी ने बाद में स्पष्ट किया कि इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस की आधिकारिक नीति नहीं दर्शाती और उन्होंने भविष्य में ऐसी अनधिकृत पोस्ट को रोकने की प्रतिबद्धता जताई।
आगे की संभावनाएँ
अवमानना याचिका अभी प्रारम्भिक चरण में है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा आगे की कार्यवाही का इंतजार किया जा रहा है। यदि अदालत इसे स्वीकार करती है, तो केरल कांग्रेस पर संभावित दंडात्मक उपाय लागू हो सकते हैं।
यह मामला भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका और न्यायपालिका के प्रति सम्मान के महत्व को उजागर करता है।
Sources: Jagran, Amar Ujala, ABP News.



